यूपी सरकार की राज्य कर्मचारियों को राहत: संपत्ति का ब्यौरा देने की तिथि बढ़ाई

यूपी सरकार की राज्य कर्मचारियों को राहत: संपत्ति का ब्यौरा देने की तिथि बढ़ाई
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उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए एक महीने की अतिरिक्त राहत दी है। अब राज्य कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा 2 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। पहले आदेश में यह निर्देश दिया गया था कि संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया जाएगा। अब उन्हें एक महीने की छूट प्रदान की गई है।

मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। तय तिथि तक राज्य सरकार के 71 प्रतिशत कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का खुलासा किया था।

मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को सभी कार्मिकों को संपत्ति का खुलासा करने के निर्देश दिए थे और सभी विभागों को आदेश दिया था कि केवल उन्हीं कर्मचारियों को अगस्त माह का वेतन दिया जाए, जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया है। प्रदेश में कुल 8,46,640 राज्य कर्मी हैं, जिनमें से 6,02,075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किया।

संपत्ति का ब्यौरा देने में टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि, और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारी सबसे आगे रहे, जबकि शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपनी संपत्ति छिपाने में सबसे पीछे रहे। बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, और राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने सबसे कम अनुपालन दिखाया।

17 अगस्त को आदेश जारी होने के समय केवल 15 प्रतिशत राज्य कर्मियों ने ही पोर्टल पर संपत्ति दर्ज की थी, लेकिन 20-31 अगस्त के बीच यह संख्या बढ़कर 71 प्रतिशत हो गई। शासन के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मियों का वेतन रोकने का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है और सभी विभागों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

गृह विभाग ने मांगी अतिरिक्त छूट

डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजकर उनके कार्मिकों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कुछ और समय की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण कई पुलिसकर्मी समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए। माना जा रहा है कि गृह विभाग के लिए यह तिथि बढ़ाई जा सकती है।

वेतन जारी करने की शर्तें

शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोका गया है, वह केवल तब जारी किया जाएगा जब वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा करेंगे। संपत्ति का ब्यौरा प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग शासन से वार्ता करके वेतन जारी करने का निर्णय ले सकेंगे।

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