देहज न देने पर पत्नी के हत्यारे पति को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

अदालत ने 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
न्याय
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मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। मुजफ्फरनगर की अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) नेहा गर्ग ने अंकुर जैन (पति) को दहेज हत्या तथा दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसी मामले में आरोपी रेखा जैन (अंकुर जैन की मां) को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

सरकारी वकील अरुण जावला ने शुक्रवार को बताया कि 14 फरवरी 2018 को यहां कोतवाली थाना अंतर्गत मोतीमहल मोहल्ले में सारिका नामक महिला की हत्या कर दी गई थी। सारिका की शादी 14 नवंबर 2014 को अंकुर जैन से हुई थी। पीड़िता के परिवार द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित महिला को दहेज के लिए परेशान किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई।

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