11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा, 1 लाख रुपये का जुर्माना भी

22 अप्रैल 2024 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
सांकेतिक चित्र
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बहराइच : बहराइच जिले की एक अदालत ने 11 वर्षीय दलित बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामलों की विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप कांत मणि ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अधिकारियों ने बताया कि पूरी राशि पीड़िता को उसके चिकित्सा खर्च के लिए दी जाएगी।

पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव आराजीजोत केशव के निवासी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा के घर पर 19 अप्रैल 2024 को मांगलिक कार्यक्रम था जहां साफ-सफाई के लिए उसने दलित बच्ची को बुलाया था। इस दौरान ही कृष्ण मुरारी ने बच्ची से दुष्कर्म। पीड़िता की मां की तहरीर पर 22 अप्रैल 2024 को आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो) संत प्रताप सिंह व अभियोजन टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ 24 मई 2024 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने आरोपी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा को आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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