श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: शाही ईदगाह परिसर का होगा सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: शाही ईदगाह परिसर का होगा सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
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प्रयागराज: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

18 दिसंबर को एडवोकेट कमीशन की रूपरेखा होगी तय

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि यह ऐतिहासिक फैसला है। हाईकोर्ट ने आज इस बात की मंजूरी दे दी है कि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। यह सर्वे एडवोकेट कमीशन के द्वारा किया जाएगा। एडवोकेट कमीशन में  कितने लोग होंगे.. कब यह कमीशन सर्वे करने जाएगा, इसकी रूपरेखा 18 दिसंबर को कोर्ट तय करेगा।

विष्णु शंकर जैन ने बताया कि उन्होंने अपने आवेदन में यह दलील दी थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में कई ऐसे बहुत से प्रतीक और चिन्ह हैं जिससे यह पता चलता है कि गलत ढंग से मंदिर परिसर में प्रवेश कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसलिए यहां कोर्ट द्वारा एक एडवोकेट कमीशन को भेजकर सर्वे कराया जाना चाहिए।

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