निठारी हत्याकांड : सुरेंद्र कोली को बरी करने के खिलाफ याचिकाओं पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट | Sanmarg

निठारी हत्याकांड : सुरेंद्र कोली को बरी करने के खिलाफ याचिकाओं पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली/लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह 2006 के निठारी सिलसिलेवार हत्याकांड में सुरेंद्र कोली को बरी किये जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि यह मामला उत्तर प्रदेश के निठारी में हुई ‘बेहद वीभत्स’ हत्याओं से जुड़ा है।

कोली के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ सबूत एक इकबालिया बयान है, जो मामले में कोली के पुलिस हिरासत में रहने के कई दिनों बाद दर्ज किया गया था। पीठ ने अपनी रजिस्ट्री को अन्य संबंधित मामलों में निचली अदालत के रिकॉर्ड को जल्द तलब करने और मामले में उपस्थित वकीलों को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए निर्धारित की गयी।

वर्ष 2024 में शीर्ष अदालत ने कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर, 2023 को कोली को बरी किया था। पीठ ने याचिकाओं पर कोली से जवाब मांगा था और इसे इसी तरह की लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया था। कोली को 28 सितंबर 2010 को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनायी थी। मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके घरेलू सहायक कोली पर उत्तर प्रदेश के निठारी में अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों की हत्या का आरोप था, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। कई पीड़ितों के साथ बलात्कार भी किया गया था।

हाईकोर्ट ने मामले में दोनों को बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष उनके अपराध को ‘संदेह से परे’ साबित करने में विफल रहा है। हाईकोर्ट ने एजेंसियों की जांच पर सवाल उठाते हुए 12 मामलों में कोली और 2 मामलों में पंढेर को दी गयी मौत की सजा को पलट दिया था।

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