कुशीनगर : पत्नी के हत्यारे को सश्रम आजीवन कारावास

50 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनायी
फाइल फोटो
सांकेतिक चित्र
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कुशीनगर : कुशीनगर जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। विशेष लोक अभियोजक कृष्ण कुमार पांडेय ने गुरुवार को बताया कि कुबेरस्थान क्षेत्र के लक्ष्मीपुर मुसहर टोली में सुरेंद्र नामक व्यक्ति ने 14 सितंबर 2019 को अपनी पत्नी ऊषा की उसके मायके में सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हत्या कर दी थी। इस मामले में ऊषा के भाई रामप्रवेश मुसहर ने सुरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

उन्होंने बताया कि सुरेंद्र और ऊषा का अक्सर झगड़ा होता था, इसकी वजह से ऊषा अपने मायके में रहने लगी थी। सुरेंद्र उसे अपने घर ले जाने के लिये बार-बार आता था मगर ऊषा उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक अदालत- द्वितीय) सत्यपाल सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुरेंद्र को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

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