बिजली चोरी मामला : सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जमा किए 6 लाख रुपए

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिजली विभाग में 6 लाख रुपये जमा किए
जिया उर रहमान बर्क
जिया उर रहमान बर्क
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संभल : समाजवादी पार्टी (सपा) के लोकसभा सदस्य जियाउर रहमान बर्क ने अपने खिलाफ दर्ज बिजली चोरी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिजली विभाग में 6 लाख रुपये जमा किए हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की कि उनके आवास की बिजली आपूर्ति दिन में बाद में बहाल कर दी जाएगी।

यह मामला दिसंबर 2023 का है, जब बिजली विभाग ने उस साल 17 दिसंबर को सांसद के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाया था। जब 19 दिसंबर को लोड निरीक्षण किया गया था, तब विभाग ने सांसद पर बिजली चोरी का आरोप लगाया था। इसके बाद उन पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। विभाग द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए कई अवसर दिए जाने के बावजूद, सांसद ने अदालत में जुर्माने को चुनौती दी।

तीन जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सांसद द्वारा विभाग में 6 लाख रुपए जमा करने पर बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी। निर्देश का पालन करते हुए सांसद के वकील फरीद अहमद ने सोमवार को स्थानीय बिजली कार्यालय जाकर 6 लाख रुपए का ‘डिमांड ड्राफ्ट’ जमा किया।

अहमद ने कहा, हाई कोर्ट के निर्देशानुसार हमने आज बिजली विभाग में 6 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। हमने बिजली कनेक्शन बहाल करने के लिए औपचारिक अनुरोध भी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को हाई कोर्ट में होगी।

संभल के बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने कहा, दिसंबर में सांसद के परिसर में बिजली चोरी की जांच की गई थी। उन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी और 3 जून को अदालत ने आदेश दिया था कि 6 लाख रुपए जमा करने पर बिजली बहाल की जाएगी।

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