

प्रयागराज : मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में हाल के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया गया है।
वाद संख्या 7 में कौशल किशोर ठाकुर की ओर से दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट द्वारा 18 जुलाई को दिया गया आदेश गलत है जिसमें भगवान कृष्ण विराजमान (वाद संख्या 17) को सभी हिंदू पक्षकारों और भगवान कृष्ण विराजमान के प्रतिनिधि के तौर पर माना गया है।
वाद संख्या 17 तब दायर किया गया जब मथुरा के ये सभी मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित किए गए थे और इन्हें संलग्न करने का आदेश दिया गया था। ऐसी स्थिति में इस नए मामले को एक प्रतिनिधि वाद के तौर पर मानना उन वादियों के लिए अन्याय है जो सालों से इस मामले में पक्ष हैं। शुरुआत में ये मुकदमे मथुरा की अदालत में दायर किए गए थे।
उल्लेखनीय है कि हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह हटाने के बाद जमीन का कब्जा लेने और वहां मंदिर बहाल करने के लिए 18 मुकदमे दाखिल किए हैं। इससे पूर्व, एक अगस्त, 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्षों द्वारा दायर इन मुकदमों की सुनवाई योग्य को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी।