प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए डायमंड हार्बर पुलिस के एएसपी जोनल मितुन कुमार दे
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नाबालिग के यौन शोषण मामले में युवक को 20 साल की कैद
रामबालक, सन्मार्ग संवाददाता
डायमंड हार्बर : नाबालिग के यौन शोषण के जघन्य अपराध में दोषी करार युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी है। इसके अलावा उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। युवक का नाम रहिदुल आदलदार है। वहीं पीड़िता को सरकार की ओर से 3 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। बताया जाता है कि आरोपित ने नाबालिग का यौन शोषण कर उसका वीडियो बनाया और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे कई अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर किया। घटना डायमंड हार्बर पुलिस जिला के पारुलिया कोस्टल थाना क्षेत्र की है। सभी सबूतों, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सरकारी वकील की सक्रियता के आधार पर अदालत ने बेहद कम समय में यह सजा सुनायी।
डायमंड हार्बर पुलिस के एएसपी जोनल ने यह कहा
डायमंड हार्बर पुलिस जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मितुन कुमार दे ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि युवक के खिलाफ करीब एक साल पहले पारुलिया कोस्टल थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को प्रलोभन देकर यौन शोषण करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, शोषण की बात उजागर करने की धमकी देकर रहिदुल ने पीड़िता को कई अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने को बाध्य किया। पीड़िता के पिता बाहर रहते हैं। घरेलू काम करने वाली मां ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी थी। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। घटना के मात्र 52 दिन के अंदर डायमंड हार्बर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। इतने कम समय में इस गंभीर अपराध का फैसला होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने खुशी जतायी है। उन्होंने इस मामले की तफ्तीश करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों और सरकारी वकील को बधाई एवं धन्यवाद दिया। इस केस के लोक अभियोजक मुर्शरफ हुसैन हैं।

