

सन्मार्ग संवाददाता
हुगली : चुंचुड़ा के सेशन कोर्ट ने सुखरंजन हालदार को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ पत्नी रीना हालदार की हत्या का आरोप है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बुधवार को चूंचूड़ा अदालत के जज कौस्तभ मुखोपाध्याय ने अभियुक्त पति को दोषी करार दिया था। पीड़िता रीना के मृत्यु से पहले दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।
पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक के पिता जतिन हालदार ने शिकायत दर्ज करायी थी कि 2019 में 21 मार्च को सुबह सुखरंजन ने पत्नी पर किरसान तेल छिड़क कर उसे जला दिया था। पिता ने कहा कि शादी के बाद से ही रीना को प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने जांच के बाद पीड़िता के मृत्युपूर्व बयान के आधार पर सुखरंजन को गिरफ्तार किया था। आईओ बुद्धदेब सरकार ने 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर दिया था। सरकारी वकील शंकर गंगोपाध्याय और सहायक वकील प्रशांत अग्रवाल ने मामले की पैरवी की। हुगली ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कमनाशीष सेन ने कहा कि पुलिस के त्वरित जांच की वजह से अदालत इतना जल्द फैसला सुना पाया है।