पुलिस को लीकर शॉप बंद करने का अधिकार कहां से मिला

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने पुलिस को लगाई फटकार
पुलिस को लीकर शॉप बंद करने का अधिकार कहां से मिला
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अगली सुनवाई तक शॉप चालू रखने का आदेश

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : हावड़ा के श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक लीकर शॉप काम रेस्टोरेंट है। पुलिस ने उसे बंद करा दिया है। मालिक की तरफ से दायर मामले की बुधवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सवाल किया कि पुलिस को शॉप बंद करने का अधिकार कहां से मिल गया।उन्होंने हावड़ा के श्यामपुर थाने के पुलिस की जमकर खींचाई करते हुए कहा कि यह शॉप अगली सुनवाई तक चलता रहेगा।

राज्य सरकार की तरफ से बहस कर रहे एडिशनल एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार ने थोड़ा समय देने की अपील की। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि आप मुझे संतुष्ट कर दे कि पुलिस के पास शॉप बंद करने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्हें पुलिस रिपोर्ट दिखाते हुए इसकी जमकर खींचाई की। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दुकान से लोग लीकर लेकर बाहर सड़क पर हंगामा करते हैं। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि अगर इस आधार पर शॉप बंद कराया जाए तो सारे शॉप बंद हो जाएंगे। जस्टिस भट्टाचार्य ने सवाल किया कि क्या इस शॉप से सरकार को रेवेन्यू मिलता है, क्या इसके पास लाइसेंस है तो फिर इसे किस तरह बंद कराया जा सकता है। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि हो सकता है लाइसेंस पाने वालों के बीच प्रतिस्पर्धा रही हो और पैसे देकर यह हंगामा कराया गया हो। जस्टिस भट्टाचार्य ने सवाल किया कि क्या एक्साइज महकमा ने दुकान बंद करने को कहा है। जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश दिया है कि इसकी अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी और तब तक शॉप चलता रहेगा।

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