भोपाल : कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बुधवार को उस वक्त और बढ़ गयीं जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दे दिये। उच्च न्यायालय ने राज्य की भाजपा सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गयी टिप्पणी का स्वत: संज्ञान लिया। न्यायालय ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें न्यायालय की अवमानना कानून के तहत कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।
मैं कल जीवित नहीं रह सकता…
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को बुधवार शाम तक मंत्री शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। पीठ ने कहा कि विजय शाह के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जब महाधिवक्ता ने इस मसले पर समय मांगा तो न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि मैं कल जीवित नहीं रह सकता…।
सुनवाई गुरुवार को
इसके साथ ही अदालत की ओर से राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को सख्त निर्देश जारी किये गये। पीठ ने कहा कि हर हाल में एफआईआर हो जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि वह कल सुबह सबसे पहले इसी मामले पर अगली सुनवाई करेगा।
आधिकारिक रिकॉर्ड में वीडियो लिंक भी शामिल करेगा कोर्ट
शाह के वकील ने तर्क दिया कि न्यायालय का आदेश केवल समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित है। वहीं पीठ ने कहा कि वह अब आधिकारिक रिकॉर्ड में वीडियो लिंक भी शामिल करेगा। गौरतलब है कि सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की वो अधिकारी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी। इस बीच इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गयी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख जीतू पटवारी ने मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है जबकि इंदौर की कांग्रेसी महिला पार्षद यशस्वी अमित पटेल ने विजय शाह का मुंह काला करने वाले के लिए 51,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की।