UGC रेगुलेशन : सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करने का पूरा अधिकार है - राज्यपाल

 राज्यपाल डॉ. सी. वी. आनंद बोस
राज्यपाल डॉ. सी. वी. आनंद बोस
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सबिता, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की ओर से जारी किये गये नये नियमों को फिलहाल लागू करने से रोक दिया है। कोर्ट ने केंद्र से गाइडलाइंस का मसौदा दोबारा तैयार करने के लिए कहा और नियमों को ज्यादा पारदर्शी और सहज बनाने के लिए कहा है। इधर, यूजीसी के नये नियमों पर देशभर में बहस छिड़ गयी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्यपाल से लेकर बंगाल के शिक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया आयी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाने के बाद बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी. वी. आनंद बोस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करने का पूरा अधिकार है। एक बार सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना दे, तो सभी को उसका पालन करना होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। 

शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु
शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु

शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर केंद्र सरकार के थोपे गए रवैये पर रोक लगा दी है! कोर्ट ने UGC रेगुलेशन 2026 पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत के अनुसार, ये नियम बहुत व्यापक हैं और गहन समीक्षा की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने बार-बार कहा है कि ऐसे नियम लागू करने से पहले राज्यों के साथ विस्तृत चर्चा आवश्यक है। उनका यह कथन एक बार फिर सत्य सिद्ध हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने UGC रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का स्वागत किया और कहा कि यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाना सही और जरूरी कदम है। उन्होंने कहा, UGC की गाइडलाइन असंवैधानिक थी।

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