कर्मचारियों को निकालने के ट्रंप के आदेश पर रोक बरकरार

न्यायाधीश ने अपने आदेश में उठाया उठाए कई सवाल
कर्मचारियों को निकालने के ट्रंप के आदेश पर रोक बरकरार
Published on

सैन फ्रांसिस्को : अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने कैलिफोर्निया के एक न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें संघीय कार्यबल में कटौती के देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के आदेश पर रोक लगाई गई थी। इसका मलतब है कि सरकार दक्षता विभाग (डीओजीई) की सिफारिश वाली श्रमबल कटौती फिलहाल स्थगित रहेगी।

रिपब्लिकन प्रशासन ने सैन फ्रांसिस्को और शिकागो सहित कई शहरों एवं श्रमिक संघों द्वारा दायर मुकदमे में सैन फ्रांसिस्को के न्यायाधीश सुसान इलस्टन द्वारा जारी आदेश पर तुंरत रोक लगाने का अनुरोध किया था।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में सवाल उठाया कि क्या ट्रंप प्रशासन द्वारा संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का प्रयास वैधानिक रूप से सही है। ट्रंप ने बार-बार कहा है कि मतदाताओं ने उन्हें संघीय सरकार को नए सिरे से गठित करने का जनादेश दिया है और उन्होंने अमेरिकी अरबपति एलन मस्क को डीओजीई के नेतृत्व का जिम्मा सौंपा था। हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है या छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि कितने कर्मचारियों को निकाला गया गया है लेकिन ऐसे कर्मचारियों की संख्या कम से कम 75,000 बताई जाती है। इसके अलावा हजारों परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को पहले ही निकाल दिया गया।

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in