बंगाल में वोटिंग से पहले सख्त पहरा: बाइक पर कंट्रोल

कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, आयोग के कड़े नियम—रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक चलाने पर भी पाबंदी
बंगाल में वोटिंग से पहले सख्त पहरा: बाइक पर कंट्रोल
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पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग और कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाए हैं। 29 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले हाईकोर्ट ने 48 घंटे के लिए ग्रुप बाइकिंग पर रोक लगा दी है। अब एक बाइक पर केवल एक ही व्यक्ति सवार हो सकेगा।

इसके अलावा चुनाव आयोग पहले ही शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक और स्कूटर के संचालन पर रोक लगा चुका है, हालांकि मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है।

आयोग का मानना है कि चुनाव के दौरान बाइक का इस्तेमाल अक्सर डराने-धमकाने, पैसे या शराब बांटने जैसे गलत कामों में होता है। इसी को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो सके।

दूसरे चरण में 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान होना है, ऐसे में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

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