हुगली में इलेक्टोरल रोल आब्जर्वर की बैठक सम्पन्न

मतदाता सूची की त्रुटियों के समाधान पर जोर
हुगली में इलेक्टोरल रोल आब्जर्वर की बैठक सम्पन्न
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सन्मार्ग संवाददाता

हुगली : हुगली जिले के जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में इलेक्टोरल रोल आब्जर्वर डॉ. विश्वनाथ की अध्यक्षता में एसआईआर (संशोधित प्रारूपित मतदाता सूची) रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में जिले के प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ और एईआरओ शामिल हुए, जिनमें हुगली सदर के 190 चुंचुड़ा, 191 बालागढ़, 192 पांडुआ, 193 सप्तग्राम और 197 धनियाखाली विधानसभा क्षेत्र शामिल थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची में उत्पन्न समस्याओं की समीक्षा करना और उनका समय पर समाधान सुनिश्चित करना था। डॉ. विश्वनाथ ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाता सूची में पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की त्रुटि या अड़चन को तुरंत दूर किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता के अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी खुर्शीद अली कादरी ने भी उपस्थित अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया और प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ और विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का सटीक होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आगामी चुनाव में कोई भी योग्य मतदाता मतदान से वंचित न हो।

बैठक में विशेष रूप से ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज नामों की पुष्टि, मृतक मतदाताओं की सूची, और नए पंजीकृत मतदाताओं के रिकॉर्ड की समीक्षा पर जोर दिया गया। इसके अलावा, प्रतिभागियों को फॉर्म-6 और अन्य संशोधन फॉर्म के सही उपयोग की प्रक्रिया और समयसीमा के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बैठक के दौरान विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और समाधान के लिए ठोस योजना तैयार की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि एसआईआर ड्राफ्ट सूची में कोई भी गलती सार्वजनिक होने से पहले सुधारी जाए। बैठक में मतदाता सूची के अद्यतनकरण और त्रुटियों की जांच के लिए तकनीकी उपायों और मॉनिटरिंग प्रणाली को भी लागू करने पर चर्चा हुई। अंततः बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि एसआईआर ड्राफ्ट सूची का समय पर और त्रुटिरहित प्रकाशन ही सुचारू चुनाव प्रक्रिया की कुंजी है। हुगली जिले में अधिकारियों द्वारा उठाए जा रहे ये कदम यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक नाम सही और वैध हो, जिससे मतदाता अपने अधिकार का निर्वाध रूप से उपयोग कर सकें।

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