

सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : जीएसटी 2.0 के अंतर्गत हाल ही में लागू की गई नई दरों और नियमों के बावजूद अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कई व्यवसाय अब भी अद्यतन विनियमों का सही तरीके से अनुपालन नहीं कर रहे हैं। विभागीय समीक्षा में पाया गया कि संशोधित जीएसटी दरों, छूटों और प्रक्रियाओं को अपनाने में कई प्रतिष्ठान लापरवाही बरत रहे हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद व्यवसायों को समायोजन के लिए पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद अनुपालन में कमी का पता चलना प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए यूटीजीएसटी आयुक्त के नेतृत्व में विशेष टीमें 22 सितंबर से श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण (Surprise Inspections) कर रही हैं। इन निरीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय संशोधित जीएसटी प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हों तथा ग्राहकों से सही दरों पर कर वसूली की जा रही हो। विभागीय टीमों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जहां भी दरों में अंतर, इनवॉइसिंग में गड़बड़ी, गलत स्लैब लागू करने या कर की गलत गणना जैसी विसंगतियाँ पाई गईं, वहां मौके पर ही दंड (On-the-spot penalty) लगाया गया। अब तक जीएसटी नियमों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न व्यवसायों से कुल 3.63 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। विभाग के अनुसार यह कार्रवाई केवल दंडात्मक नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि नए जीएसटी ढांचे से मिलने वाले लाभ ग्राहकों तक सही रूप में पहुंचें। यूटीजीएसटी विभाग द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में सभी व्यापारियों को दोबारा चेताया गया है कि जीएसटी नियमों और संशोधित दरों का पालन करना पूरी तरह अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने पर जीएसटी कानून के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही व्यवसायों को सलाह दी गई है कि किसी भी संशोधन, फाइलिंग प्रक्रिया या दरों की व्याख्या से संबंधित भ्रम की स्थिति में वे विभाग से संपर्क करें ताकि गलतियों और दंड दोनों से बचा जा सके।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और निरीक्षणों की आवृत्ति बढ़ाई जा सकती है। इसका मकसद व्यापारियों में अनुपालन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई निवासी या व्यवसाय जीएसटी से जुड़े गैर-अनुपालन, गलत वसूली, या अन्य शिकायतें दर्ज़ कराना चाहता है, तो उसे व्हाट्सएप हेल्पलाइन: 9595359698 पर संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। इस व्यापक अभियान से स्पष्ट है कि प्रशासन संशोधित जीएसटी नियमों के सुचारू और निष्पक्ष क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के हित सुरक्षित रह सकें।