

सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : कोलकाता नगर निगम ने छोटी से छोटी जमीन पर मकान बनाने के लिए नये दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। शुक्रवार को 'टॉक टू मेयर' कार्यक्रम के दौरान मेयर फिरहाद हकीम ने बताया कि कैसे छोटी से छोटी जमीन पर भी अब मकान बनाना संभव होगा। यह कदम कोलकाता में आवासीय समस्याओं को हल करने और अवैध निर्माण को नियमित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मेयर ने कहा कि कोलकाता नगर निगम ने एक कमेटी गठित की थी, जिसमें छोटी जमीन पर घर बनाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई थी। इसके तहत 7 छटांक से लेकर 10 छटांक (300 से 450 वर्ग फीट) तक की जमीन पर तीन तल्ला मकान बनाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए सामने 1 फुट, दोनों साइड 1-1 फुट और पीछे 3 फुट खाली जगह छोड़नी होगी। इसके अलावा 11 छटांक से लेकर 1 कट्टा तक की जमीन पर घर बनाने की अनुमति दी जाएगी, जहां सामने 1.5 फुट, दोनों साइड 2 फुट और पीछे 4 फुट खाली जगह छोड़नी होगी। वहीं 1 से 2 कट्टा जमीन पर भी घर बनाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए 0.60 मीटर सामने, 0.70 मीटर दोनों साइड और 1.5 मीटर पीछे की जगह छोड़नी होगी। इतना ही नहीं मेयर ने कहा कि 2 से 3 कट्टा जमीन पर घर बनाने के लिए भी 0.75 मीटर एक साइड और 0.90 मीटर दूसरी साइड की जगह छोड़नी होगी। मेयर ने स्पष्ट किया कि इन सभी नियमों का पालन करते हुए छोटी जमीन पर तीन तल्ला से ज्यादा का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। इन नये दिशा-निर्देशों के लागू होने से शहर में अवैध निर्माण पर रोक लगेगी। साथ ही नगर निगम 15 दिनों के अंदर परमिशन जारी करेगा।
वैध बनाने के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने को भी किया गया कम
इसके साथ ही मेयर ने बताया कि बस्ती, कॉलोनियों और ठेके की जमीनों में अवैध निर्माण को वैध बनाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को 3 लाख 27 हजार रुपये से घटाकर 42 हजार रुपये करने का फैसला किया गया है। परिणामस्वरूप, जो मकान पहले से ही अवैध हैं, उन्हें आसानी से नियमित किया जा सकता है। मेयर ने इस फैसले को नागरिकों को सुविधा देने और कोलकाता के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि लोग आसानी से कानूनी प्रक्रिया को समझें और उसका पालन करें, ताकि अवैध निर्माण की प्रवृत्ति को कम किया जा सके।