जघन्य हत्या का अभियुक्त दोषी करार, उम्रकैद

बरगट लाइन हत्याकांड में आजीवन कारावास
जघन्य हत्या का अभियुक्त दोषी करार, उम्रकैद
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सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : कानून के शासन को सुदृढ़ करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने 22 दिसंबर 2025 को एक जघन्य हत्या मामले में दोषसिद्धि का आदेश पारित किया। न्यायालय ने बरगट लाइन, श्री विजयपुरम निवासी आरोपित ए. वेंकटेश्वरलू, पुत्र स्व. श्रीनिवासालू को हत्या के अपराध में दोषी ठहराया। अभियोजन के अनुसार आरोपfl, जो मृतक का पड़ोसी था, स्थानीय चर्च मैदान में वॉलीबॉल खेल रहे मृतक और उसके मित्रों के पास पहुंचा। इस दौरान हुए विवाद के बाद आरोपित ने धारदार चाकू से हमला किया, जिससे मृतक को गंभीर और घातक चोटें आईं। घटना की सूचना तुरंत एबरडीन थाना में दी गई, जिसके आधार पर 9 जुलाई 2021 को एफआईआर संख्या 81/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दर्ज की गई, जिसे बाद में संशोधित किया गया।

मामले की गहन जांच उप निरीक्षक एस. तेजेश्वर राव द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष निरीक्षक के. जोजू के पर्यवेक्षण में की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय के लोक अभियोजक सुमित कुमार कर्मकार ने पैरवी करते हुए महत्वपूर्ण गवाहों की जांच की और न्यायालय के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के सम्यक मूल्यांकन के पश्चात न्यायालय ने आरोपित को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपित को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के जुर्माने, जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त धारा 201 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये के जुर्माने तथा जुर्माना नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी दी गई। यह निर्णय जघन्य अपराधों में न्याय सुनिश्चित करने की पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और समाज के लिए एक सशक्त निवारक संदेश भी देता है।

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