तेलंगाना ने अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर जारी किया आदेश

आधिकारिक तौर पर ऐसा करने वाला देश का शायद पहला राज्य बना तेलंगाना
तेलंगाना ने अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर जारी किया आदेश
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हैदराबाद : तेलंगाना सरकार ने सोमवार को अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण पर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता में गठित एक आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर एक आदेश जारी किया, जिससे यह आधिकारिक तौर पर ऐसा करने वाला देश का शायद पहला राज्य बन गया।

राज्य के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि आयोग की सिफारिशों के अनुसार 59 अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए 3 समूहों अर्थात 1, 2 और 3 में विभाजित किया जाना चाहिए।

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, समूह-1 को एक प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिनमें 15 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं। वहीं समूह-2 में 18 मध्यम रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें 9 प्रतिशत कोटा दिया गया है, जबकि समूह-3 में 26 उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर उप-समिति के प्रमुख एवं मंत्री रेड्डी ने एक कहा कि सरकारी आदेश की पहली प्रति आज सुबह मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को दी गई।

सरकारी आदेश में कहा गया है, तेलंगाना विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 8 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और उक्त स्वीकृति को सर्वमान्य जानकारी के लिए 14 अप्रैल 2025 को तेलंगाना राजपत्र में पहली बार प्रकाशित किया गया है।

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