तेलंगाना हाईकोर्ट से पवन खेड़ा को एक हफ्ते की अग्रिम जमानत

असम सीएम की पत्नी पर पासपोर्ट मामले में दर्ज FIR पर राहत, कोर्ट ने शर्तों के साथ दी एक सप्ताह की मोहलत
तेलंगाना हाईकोर्ट से पवन खेड़ा को एक हफ्ते की अग्रिम जमानत
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हैदराबाद : तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा से जुड़े पासपोर्ट मामले में एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस के. सुजाना ने आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है और इस अवधि में शर्तों के साथ राहत प्रदान की जाती है।

यह मामला गुवाहाटी क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें पवन खेड़ा पर चुनाव से जुड़े गलत बयान, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति है, जिसकी जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी गई।

इन आरोपों पर हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर बिना दस्तावेजों की सही जांच किए आरोप लगाने का आरोप लगाया था। पवन खेड़ा ने हैदराबाद में अपने आवास के आधार पर अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

असम पुलिस की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दलील दी कि खेड़ा ‘फ्लाइट रिस्क’ हैं और दिल्ली से हैदराबाद जाने का हवाला देते हुए याचिका की सुनवाई हैदराबाद में करने पर सवाल उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि खेड़ा ने असम या देश की किसी अन्य अदालत में याचिका क्यों नहीं दायर की, इसका स्पष्ट कारण नहीं बताया।

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