

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पारंपरिक गर्मी की छुट्टियों के दौरान अवकाशकालीन पीठ को ‘आंशिक अदालती कार्य दिवस’ के रूप में नया नाम दिया है। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 में संशोधन का हिस्सा है, जो अब सुप्रीम कोर्ट (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 बन गया है। इस संबंध में अधिसूचना में कहा गया है, ‘अदालत के आंशिक कार्य दिवसों की अवधि और न्यायालय तथा न्यायालय के कार्यालयों के लिए अवकाश की संख्या इस तरह से होगी कि यह रविवार को छोड़कर छुट्टियों की संख्या 95 दिनों से अधिक नहीं हो। इसे प्रधान न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जाएगा और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।’
मौजूदा व्यवस्था के अनुसार सुप्रीम कोर्ट हर साल गर्मी और सर्दी की छुट्टियां लेता है। हालांकि, इन अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से बंद नहीं रहता है। गर्मियों के दौरान, प्रधान न्यायाधीश द्वारा महत्वपूर्ण और जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए ‘अवकाश पीठ’ स्थापित किया जाता था। विशेष रूप से नए संशोधित नियमों में ‘अवकाशकालीन न्यायाधीश’ शब्द की जगह अब ‘न्यायाधीश’ का प्रयोग किया गया है। हाल में प्रकाशित ‘2025 सुप्रीम कोर्ट कैलेंडर’ के अनुसार, आंशिक न्यायालय कार्य दिवस 26 मई, 2025 से शुरू होंगे और 14 जुलाई, 2025 को समाप्त होंगे।