

कुल एफआईआर की जानकारी देने का आदेश
जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित राय को दस सितंबर तक के लिए हाई कोर्ट से सुरक्षा कवच मिल गया। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। उनके खिलाफ दर्ज चार एफआईआर के मामले में यह सुरक्षा कवच दिया गया है।
राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे एएजी राजदीप मजूमदार की पूरी कोशिश थी कि मामले की सुनवाई को 31 अगस्त तक के लिए टाल दिया जाए। उनकी दलील थी कि पेटीशनेटर को एक मामले में हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है और दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसकी अगली सुनवाई 31 अगस्त को होनी है। दूसरी तरफ सुमित राय की तरफ से बहस कर रहे हैं एडवोकेट की दलील थी कि अभी तक तो छह एफआईआर के बारे में जानकारी है। उनकी दलील थी कि पांच सौ से लेकर चार हजार दिन पहले तक के मामलों में एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसके बाद ही जस्टिस भट्टाचार्य ने डायमंड हार्वर के एसपी को मामले दर्ज मामलों की जानकारी देने का आदेश दिया जाए। जब उनके क्षेत्राधिकार का सवाल उठाया गया तो कोर्ट का कहना था कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि जानकारी कहां से लेकर देंगे। इसके साथ ही जस्टिस भट्टाचार्य ने पेटीशनर से कहा कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो इसे मेंशन करें।