प्रयागराज : उत्तर प्रदेश सरकार ने कटखने आवारा कुत्तों को ‘कड़ी से कड़ी सजा’ देने का ऐलान किया है। अब सड़क पर आवारा कुत्ते अगर किसी पर हमला करते हैं और दो बार काट लेते हैं तो उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी जायेगी।
प्रमुख सचिव नगर विकास ने जारी किया आदेश
किसी बड़े अपराध के लिए मनुष्य को दी जाने वाली यह सजा उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों पर भी लागू होने की बात भले ही अटपटी लगे लेकिन है सौ फीसदी सच। आवारा कुत्तों के हमले से लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने राज्य के सभी नगर निकायों को नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार पहली बार किसी को काटने पर कुत्ते को पहले दस दिन की सजा होगी और दूसरी बार काटने पर उसे आजीवन ‘एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर’ में रखा जायेगा।
सजा पाये कुत्ते को एबीसी सेंटर में रखा जायेगा
प्रयागराज नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. बिजय अमृतराज के अनुसार पहली बार काटने वाले आवा कुत्ते को दस दिन के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर में रखा जायेगा लेकिन अगर वही कुत्ता दूसरी बार किसी को काटता है तो तीन सदस्य टीम इस मामले की जांच करेगी। कुत्ते को फिर से एबीसी सेंटर में आजीवन रखा जायेगा।
गोद लेने पर हो सकती है रिहाई!
उम्रकैद पाये कुत्ते को रिहा तभी किया जायेगा जब कोई व्यक्ति अधिकृत तौर पर उसे गोद लेगा हालांकि हमलावर और हिंसक हो चुके कुत्तों को सजा देने के लिए जारी किये गये आदेश में कुछ शर्ते भी रखी गयी हैं। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज का प्रमाण पत्र देना होगा। एबीसी सेंटर पर इलाज के साथ कुत्ते को निगरानी में रखा जायेगा। दस दिन बाद एबीसी सेंटर से छोड़े जाने के पहले कुत्ते के शरीर पर एक माइक्रोचिप लगा दी जायेगी। इस माइक्रोचिप के जरिये ही कुत्ते के व्यवहार पर नजर रखी जायेगी।