डायमंड हार्बर की एक बिल्डिंग को तोड़े जाने पर स्टे

हाई कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के बाद दिया आदेशदमकल विभाग ने अलीपुर थाने को दिया था निर्देश
डायमंड हार्बर की एक बिल्डिंग को तोड़े जाने पर स्टे
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जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : डायमंड हार्बर की एक छह मंजिली बिल्डिंग को तोडे जाने पर स्टे लगा दिया है। दमकल विभाग ने पुलिस को घंटे के अंदर इस बिल्डिंग को खाली करा कर तोड़े जाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई थी। चीफ जस्टिस ने शनिवार को सुनवाई का आदेश दिया था। जस्टिस सौगत भट्टाचार्या ने मामले की सुनवाई के बाद उपरोक्त आदेश दिया।

जस्टिस भट्टाचार्या ने आदेश दिया है कि इस बिल्डिंग के मामले में 30 जून तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही दमकल विभाग को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि इस तरह की नोटिस किस आधार पर दी गई थी। दमकल विभाग के मुताबिक इस छह मंजिली बिल्डिंग में अग्निशमन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके साथ ही जस्टिस भट्टाचार्या ने आदेश दिया है कि आठ जून को रेगुलर बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी।


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