केरल अभिनेत्री गैंगरेप में छह लोगों को 20 साल कठोर कारावास की सजा

सत्रह फरवरी 2017 को अभिनेत्री से सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने केरल को झकझोर दिया था।
केरल अभिनेत्री गैंगरेप में छह लोगों को 20 साल कठोर कारावास की सजा
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कोच्चिः केरल की एक अदालत ने 2017 में एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पाए गए छह लोगों को शुक्रवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एर्णाकुलम जिला एवं प्रधान सत्र न्यायालय के न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने सुनील एनएस उर्फ ​​पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजयेश वीपी, सलीम एच और प्रदीप को सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने अन्य अपराधों के लिए भी कारावास का आदेश दिया, लेकिन वे सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने और यौन उत्पीड़न के वीडियो वाली पेन ड्राइव को जांच अधिकारी के कब्जे में रखने का भी आदेश दिया। आठ दिसंबर को अदालत ने मामले में अभिनेता दिलीप समेत चार आरोपियों को बरी कर दिया था।

जज ने वकीलों व मीडिया को फैसले की आलोचना करने से बचने को कहा

आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120(बी) (आपराधिक षड्यंत्र), धारा 342 (बंधक बनाना), धारा 354(बी) (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 357 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 366 (अपहरण), धारा 376(डी) (सामूहिक बलात्कार), और आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पाया गया।

शुरुआती सुनवाई में अदालत ने सजा की अवधि पर दोषियों, उनके वकीलों और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनीं। न्यायाधीश ने वकीलों और मीडिया को फैसले के मद्देनजर न्यायिक प्रक्रिया की आलोचना करने से भी परहेज करने का निर्देश दिया।

सरकारी वकील ने मांगी थी आजीवन कारावास की सजा

दोषियों ने पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का हवाला देते हुए नरमी बरतने की अपील की। मार्टिन और प्रदीप अदालत में फूट-फूटकर रो पड़े और उन्होंने निर्दोष होने का दावा करते हुए कहा कि वे अपने परिवारों के एकमात्र कमाने वाले हैं। विशेष लोक अभियोजक वी. अजा कुमार ने कहा कि सामूहिक बलात्कार के लिए सभी आरोपियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। पूरी सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सुनी द्वारा किया गया अपराध पांच अन्य दोषियों के अपराधों से कहीं अधिक गंभीर है।

अभियुक्तों ने अभिनेत्री को चलती कार में बनाया हवस का शिकार

सत्रह फरवरी 2017 को अभिनेत्री से सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने केरल को झकझोर दिया था। आरोपियों ने जबरन अभिनेत्री की कार में प्रवेश किया और दो घंटे तक उसे अपने कब्जे में रखा। मुख्य आरोपी पल्सर सुनी ने चलती कार में अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न किया और अन्य दोषियों की मदद से इस घटना का वीडियो बनाया। इस अपराध में साजिश रचने के आरोपी अभिनेता दिलीप को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, लगभग छह साल तक चले मुकदमे के बाद अदालत ने उन्हें निर्दोष पाया।

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