Sikh Riots 1984: पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद

दिल्ली कैंट मामले में पहले से काट रहे हैं उम्रकैद
Sikh Riots 1984: पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद
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नई दिल्ली - 1984 सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार को आज सजा सुनाई गई। आज राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। आपको बता दें कि सज्जन कुमार दिल्ली कैंट मामले में पहले से ही उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों जसवंत सिंह और तरूणदीप सिंह की हत्या के मामले में आज सजा सुनाई गई। इस घटना से संबंधित एफआईआर सरस्वती विहार थाने में दर्ज कराई गई थी।

दिल्ली पुलिस की क्या थी मांग ?

दिल्ली पुलिस और पीड़ितों के परिवार ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेेयर केस की कैटेगरी में मानते हुए फांसी की सजा की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इसे नहीं माना और सज्जन कुमार के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई।

सज्जन ने सजा मिलने से पहले कोर्ट से की थी रियायत की अपील

कोर्ट के फैसला सुनाने के ठीक पहले सज्जन कुमार ने कोर्ट से रियायत की मांग की थी। मांग के साथ उन्होंने कोर्ट से कहा कि फांसी की सजा देने का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट को दिए बयान में सज्जन कुमार ने कहा कि, "मैं 80 साल का हो चला हूं। बढ़ती उम्र के साथ कई बीमारियों से जूझ रहा हूं.। 2018 से जेल में बंद हूं। उसके बाद से मुझे कोई परोल नहीं मिली है। 1984 के दंगों के बाद किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहा। जेल में ट्रायल के दौरान मेरा व्यवहार हमेशा ठीक रहा, कोई शिकायत मेरे खिलाफ नहीं मिली। इसलिए मेरे सुधार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट इस केस में मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम सजा को मुकर्रर करे।"

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