आरजीकर के करके संदीप घोष जमानत को सुप्रीम कोर्ट में

आरजीकर के संदीप घोष जमानत को सुप्रीम कोर्ट में 
आरजीकर के करके संदीप घोष जमानत को सुप्रीम कोर्ट में
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बेंच ने ईडी से मांगा जवाब

सुनवाई अगले सप्ताह 

नहीं मिली है हाई कोर्ट से 

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता 

कोलकाता : आरजीकर के पूर्व अध्यक्ष संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रभात वी बराल के बेंच ने ईडी से इस मामले में जवाब मांगा है। इससे पूर्व हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अगले सप्ताह इसकी सुनवाई होने की उम्मीद है। ईडी को इस मामले में रिपोर्ट भी दाखिल करनी पड़ेगी।

यह उल्लेखनीय है कि संदीप घोष को आरजीकर की ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था। इसकी जांच के बाद पुलिस और सीबीआई में उन्हें इस हत्याकांड से मुक्त कर दिया था। सियालदह कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के इस मामले में सिर्फ संजय राय को ही दोषी करार दिया है। संदीप घोष के खिलाफ ईडी ने करप्शन का मामला दायर किया है।

इसी मामले में वे फिलहाल में जेल में बंद है। इससे पूर्व उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। ईडी की तरफ से उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने का तीखा विरोध किया गया था। ईडी की दलील थी कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो जांच प्रभावित होगी। इसके अलावा वे बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उनके खिलाफ आर्थिक घोटाले के साथ ही अपनी पसंद के ठेकेदारों को कानून का उल्लंघन करते हुए ठेका दिए जाने का आरोप है। एमबीबीएस और एमडी में दाखिला दिए जाने के मामले में भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है। सरकारी अस्पतालों में थ्रेट कल्चर के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है।

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