फोन टैपिंग मामला पूर्व एसआईबी प्रमुख पुलिस के समक्ष पेश

हैदराबाद की एक अदालत ने 20 मई को फोन टैपिंग मामले में राव के खिलाफ आदेश जारी किया था
फोन टैपिंग मामला पूर्व एसआईबी प्रमुख पुलिस के समक्ष पेश
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हैदराबाद : तेलंगाना के विशेष आसूचना ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव कथित फोन टैपिंग मामले के आरोपों के सिलसिले में सोमवार को पूछताछ के लिए पुलिस के समक्ष पेश हुए। पहले प्रभाकर राव ने अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था और माना जा रहा था कि वह अमेरिका में हैं। वह रविवार रात हैदराबाद पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को प्रभाकर राव को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था और उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

राव ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने वाले तेलंगाना हाई कोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले उनके खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। हैदराबाद की एक अदालत ने 20 मई को फोन टैपिंग मामले में राव के खिलाफ आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार यदि वह 20 जून तक अदालत के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उन्हें ‘भगोड़ा अभियुक्त’ घोषित किया जा सकता है।मामले में फरार रहे राव पर तत्कालीन सत्तारूढ़ राजनीतिक दल और उसके नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए राजनीतिक निगरानी से संबंधित कुछ विशिष्ट कार्यों को अंजाम देने के लिए एसआईबी के भीतर एक निलंबित डीएसपी के नेतृत्व में एक ‘विशेष अभियान दल’ गठित करने का आरोप है।

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