नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने शुक्रवार आधी रात पेपर लीक रोकने वाला कानून लागू कर दिया। इसका नाम सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून है। पेपर लीक के कारण यूजीसी-नेट रद्द करने और नीट-यूजी पर हंगामे के बीच तथा संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पूर्व यह फैसला लिया। नीट-यूजी में गड़बड़ी और यूजीसी-नेट के पेपर लीक होने का पता चलने के बाद यूजीसी-नेट रद्द कर दी और सीबीआई जांच का आदेश दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने नीट-यूजी लीक होने के दावों पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से रिपोर्ट भी मांगी है। विपक्ष इस मामले में हमलावर है। 24 जून से संसद सत्र है और उससे ठीक पहले यह कानून लागू किया गया है।
फरवरी में पारित
इसके बाद सरकार ने पेपर लीक होने तथा नकल कराये जाने जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए फरवरी में संसद से पारित राष्ट्रपति द्वारा मंजूर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून की शुक्रवार आधी रात अधिसूचना जारी कर दी। इससे पूरे देश में यह कानून लागू हो गया।
इस कानून में कहा गया है कि इससे राज्यों को आपराधिक तत्वों द्वारा राज्यस्तरीय सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में बाधा उत्पन्न करने से रोकने में मदद मिलेगी।
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