एक और पाकिस्तानी राजनयिक को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश

भारत सरकार ने राजनयिक को घोषित किया ‘अवांछित’
pakistan_high_commission
नयी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग
Published on

नयी दिल्ली : भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक और अधिकारी को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के इस अधिकारी को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित किया है। इसका मतलब है कि भारत सरकार उन्हें स्वीकार नहीं करती है। उन पर आरोप है कि उन्होंने ऐसे काम किये जो उनके पद के नियमों के खिलाफ थे, इसलिए, उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। कुछ दिन पहले भी एक पाक अधिकारी को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित किया गया था। भारत सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब दोनों देशों के बीच तनातनी चरम पर है।

पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी चार्ज डी’अफेयर तलब

सरकार ने बुधवार को पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी चार्ज डी’अफेयर को तलब कर एक डिमार्शे (कूटनीतिक विरोध पत्र) सौंपा। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि भारत में तैनात कोई भी पाकिस्तानी राजनयिक या अधिकारी अपने विशेषाधिकारों और दर्जे का दुरुपयोग न करे। ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ किसी भी विदेशी राजनयिक को अवांछनीय घोषित करने की वह स्थिति होती है, जिसमें उसे मेजबान देश से तुरंत चले जाने को कहा जाता है। यह कूटनीतिक स्तर पर बेहद सख्त और गंभीर प्रतिक्रिया मानी जाती है।

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in