सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 21 जून को पोर्ट ब्लेयर में जिला न्यायालय परिसर, मायाबंदर में उप-विभागीय न्यायालय परिसर और डिगलीपुर में सर्किट कोर्ट सहित कई स्थानों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। समाधान के लिए पात्र विवादों में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले, धन वसूली मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल मामले (गैर-समझौता योग्य मामलों को छोड़कर), रखरखाव के दावे, नागरिक विवाद और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मुद्दे शामिल हैं। आम जनता, जिनके पास मुकदमे-पूर्व या मुकदमे-पश्चात के स्तर पर कोई विवाद है, वे 16 जून से पहले सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पोर्ट ब्लेयर को अपने विवाद लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं, ताकि उनके विवादों पर कार्रवाई की जा सके और 21 जून, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया जा सके।