ऑनलाइन टैक्स जमा करने के लिए ‘ई-वैट सेवा’ पोर्टल लॉन्च

ऑनलाइन टैक्स जमा करने के लिए ‘ई-वैट सेवा’ पोर्टल लॉन्च
Munmun
Published on

श्री विजयपुरम : अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह मूल्य वर्धित कर विनियमन, 2017 के प्रावधानों के अनुसार इसे सुव्यवस्थित करते हुए वैट आयुक्तालय ने एक समर्पित ऑनलाइन वैट पोर्टल विकसित किया है, जिसका नाम ई-वैट सेवा है, जिसका यूआरएल https://vat.andaman.gov.in है। यह पोर्टल उक्त विनियमन के तहत पंजीकृत डीलरों द्वारा मासिक कर प्रेषण और त्रैमासिक वैट रिटर्न को समय पर जमा करने की सुविधा के लिए स्थापित किया गया है। ई-फाइलिंग के लिए अनिवार्य नियम 1 अप्रैल से लागू होगा, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए लागू होगा। इसलिए सभी वैट-पंजीकृत डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे उपर्युक्त पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करें और लागू नियमों के तहत अधिसूचित समय सीमा के भीतर अपने बकाया कर और रिटर्न को विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें। सभी पंजीकृत डीलरों से अनुरोध किया गया है कि वे इस निर्देश का सख्ती से पालन करें। किसी भी स्पष्टीकरण या सहायता के लिए डीलर वैट के कम्प्यूटरीकरण के लिए नोडल अधिकारी लोहित राज और सेंथिल कुमार से संपर्क कर सकते हैं।

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in