वृद्ध हत्याकांड: उत्तर बैरकपुर के पार्षद रवींद्रनाथ भट्टाचार्य को 14 दिनों की जेल हिरासत

Old man's murder: North Barrackpore councillor Rabindranath Bhattacharya sent to 14 days' jail custody
सांकेतिक फोटो REP
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निधि, सन्मार्ग संवाददाता

बैरकपुर : उत्तर बैरकपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 23 के पार्षद रवींद्रनाथ भट्टाचार्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को बैरकपुर अदालत ने एक वृद्ध की हत्या के मामले में उन्हें 14 दिनों की जेल हिरासत (Judicial Custody) का निर्देश दिया है।

अदालत में खुद की पैरवी

हैरानी की बात यह रही कि पिछली बार की तरह इस बार भी पार्षद ने किसी वकील की मदद लेने के बजाय अपनी पैरवी (सयाल) खुद की। उन्होंने न्यायाधीश के सामने अपना पक्ष रखा, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी

9 फरवरी को हुई पिछली पेशी के दौरान कोर्ट परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया था और भारी उत्तेजना देखी गई थी। उस घटना से सबक लेते हुए, आज बैरकपुर पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया था। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात था ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे।

अस्पताल से सीधे कोर्ट पहुंचे पार्षद

रवींद्रनाथ भट्टाचार्य पिछले कुछ दिनों से शारीरिक अस्वस्थता के कारण सागर दत्त अस्पताल में भर्ती थे। आज उन्हें अस्पताल से सीधे बैरकपुर अदालत लाया गया। सुनवाई के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जेल ले जाया गया।

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