अब बिना बीमा वाहन चलाना पड़ेगा भारी! मोटर अधिनियम की सख्त चेतावनी

अब बिना बीमा वाहन चलाना पड़ेगा भारी! मोटर अधिनियम की सख्त चेतावनी
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सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : अगर आपका वाहन बिना बीमा के सड़कों पर दौड़ रहा है, तो सावधान हो जाइए! मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के तहत अब थर्ड पार्टी बीमा को अनिवार्य कर दिया गया है, और इसके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई तय है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि बिना बीमा के वाहनों से होने वाले जोखिम को रोका जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार बिना बीमा के वाहन सड़क दुर्घटनाओं या क्षति की स्थिति में मालिकों और तीसरे पक्ष के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अधिनियम की धारा 196 के तहत पहली बार उल्लंघन पर 3 महीने तक की जेल या 2000 रुपये का जुर्माना, जबकि दोबारा अपराध पर 3 महीने की जेल या 4000 रुपये का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। यह कदम सड़कों पर सुरक्षा और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अंडमान के ट्रैफिक विभाग द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा कवर अविलंब करवाएं। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। तो देर न करें, अपने वाहन का बीमा करवाकर सड़कों पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।


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