

निधि, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन मालिकों के हित में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। नये आदेश के तहत अब निजी कार और ओम्नी बस (14 सीटों तक) के मालिक अपने द्वारा जमा किए गए 'वन-टाइम टैक्स' (One-time Tax) को 'लाइफ-टाइम टैक्स' (Life-time Tax) में बदल सकेंगे। राज्य के परिवहन सचिव डॉ. सौमित्र मोहन द्वारा जारी अधिसूचना (No. 5730-WT) के अनुसार, कई वाहन मालिक अनजाने में वन-टाइम टैक्स जमा कर देते थे और बाद में उसे लाइफ-टाइम टैक्स में बदलने के लिए आरटीओ (RTO) के चक्कर लगाते थे। नियमों में स्पष्टता न होने के कारण उन्हें कठिनाई होती थी, जिसे देखते हुए सरकार ने अब इसकी अनुमति दे दी है।
यह होगी नयी प्रक्रिया और इसकी समय सीमा
सरकार ने इस बदलाव के लिए एक सख्त समय सीमा और प्रक्रिया निर्धारित की है
1. वन-टाइम टैक्स जमा करने के 15 दिनों के भीतर वाहन मालिक को संबंधित आरटीओ या पंजीकरण प्राधिकरण के पास शेष राशि (Residual Amount) जमा कर लाइफ-टाइम टैक्स में बदलने के लिए आवेदन करना होगा।
2. आवेदन के बाद टैक्स अधिकारी लाइफ-टाइम टैक्स का नया आकलन करेंगे और इसकी सूचना वाहन मालिक को लिखित में देंगे।
3. सूचना मिलने के 3 दिन के भीतर आवेदक को अपनी लिखित सहमति देनी होगी।
4. सहमति मिलने के बाद, पहले जमा किया गया टैक्स घटाकर शेष राशि 'वाहन' (VAHAN) पोर्टल के माध्यम से काउंटर पर जमा की जा सकेगी। इसमें कोई अतिरिक्त जुर्माना या शुल्क नहीं लिया जाएगा।
5. पूरी प्रक्रिया (टैक्स भुगतान सहित) वन-टाइम टैक्स जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पूरी होनी अनिवार्य है।
किन वाहनों पर लागू होगा नियम
यह नियम उन निजी कारों और ओम्नी बस पर लागू होगा जो ट्रांसपोर्ट वाहन के रूप में पंजीकृत नहीं हैं और जिनमें सीटों की संख्या 14 तक है। ध्यान रहे कि बैटरी से चलने वाले (Electric Vehicles) वाहनों पर यह नियम लागू नहीं है क्योंकि उनके लिए अलग प्रावधान हैं। यह निर्णय वाहन मालिकों की सुविधा के लिए लिया गया है ताकि वे बिना किसी कानूनी उलझन के अपने टैक्स मोड को अपग्रेड कर सकें।