अभिषेक के पार्टी कार्यालय के मामले में दी गई नोटिस

बिल्डिंग के मालिक ने कहा 24 घंटे में खाली करो
अभिषेक के पार्टी कार्यालय के मामले में दी गई नोटिस
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जबरन कब्जा बनाए रखने का आरोप

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : अभिषेक बनर्जी की कैमक स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय के मामले में बिल्डिंग के मालिक की तरफ से नोटिस दी गई है। तृणमूल कांग्रेस को दी गई नोटिस में इसे 24 घंटे के अंदर खाली करने को कहा गया है। उनके खिलाफ जबरन बरसों से कब्जा बनाए रखने का आरोप लगाया गया है। एडवोकेट सारणिका बनर्जी ने बताया कि 2020 में इस बिल्डिंग की मालिक रामा देवी गोयनका के साथ दस साल के लीज़ का एक एग्रीमेंट हुआ था। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस पर देवराज चक्रवर्ती ने दस्तखत किया था। एडवोकेट बनर्जी ने बताया कि इस बिल्डिंग को अभी तक नगरनिगम से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तृणमूल कांग्रेस ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिले बगैर ही बिल्डिंग के दो फ्लोर पर कब्जा कर लिया था। जब उनसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बारे में कहा गया तो उन लोगों ने कहा कि वे नगर निगम से खुद ही इस मामले में निपट लेंगे। इसके बाद जब भी उनसे इस बारे में कहा गया तो उन्होंने इसे कोई तवज्जो नहीं दिया। एडवोकेट बनर्जी से जब देर के बारे में सवाल किया गया तो उनके कहना था कि 2025 में भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बारे में कहा था। सत्तारूढ़ दल का सवाल होने के कारण वे खामोश थे। हालात बदलने के बाद नोटिस दी गई है। यह पूछा गया कि इस सात मंजिली बिल्डिंग के सभी फ्लोर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है। उनका जवाब था कि फिलहाल सवाल दो मंजिलों को लेकर है। यहा उल्लेखनीय है कि इसी बिल्डिंग से बिलबोर्ड हटाने को लेकर पिछले दिनों हंगामा हुआ था। मामला हाई कोर्ट तक गया था पर जस्टिस राजा बसु चौधरी ने कोई अंतरिम देने से इनकार कर दिया था।

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