निधि, सन्मार्ग संवाददाता
बैरकपुर : बैरकपुर अदालत ने अभया कांड के आरोपी और पानीहाटी के पूर्व विधायक निर्मल घोष को सोमवार को जमानत दे दी। पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने आगे की हिरासत की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए जमानत मंजूर कर ली। इसके बावजूद निर्मल घोष को फिलहाल जेल में ही रहना होगा क्योंकि उनके खिलाफ लॉटरी घोटाले और रंगदारी (वसूली) से जुड़े अन्य मामले लंबित हैं।
हथियार मामले में भी गिरफ्तारी, सह-आरोपी संजीव को भी राहत
पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद दंडात्मक कार्रवाई के तहत पूर्व विधायक को हथियार व विस्फोटक अधिनियम से जुड़े एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार दिखाया गया था। वहीं सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने मामले के सह-आरोपी संजीव मुखर्जी के जांच अधिकारी को ढिलाई के लिए फटकार लगाई। पुलिस संजीव को हिरासत में लेना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें भी जमानत दे दी।