

अल्बानी (न्यूयॉर्क) : न्यूयॉर्क विधानमंडल में एक विधेयक पारित कर गंभीर रूप से बीमार लोगों को दवाओं के माध्यम से अपना जीवन समाप्त करने का कानूनी अधिकार दे दिया गया है। इस विधेयक को अब गवर्नर के पास भेजा गया है। विधेयक में कहा गया है कि लाइलाज बीमारी से जूझ रहा कोई व्यक्ति यदि किसी चिकित्सक से अनुरोध करे और दो चिकित्सक उसे इसकी अनुमति दें तो उसे जीवन समाप्त करने वाली दवाएं लेने की अनुमति दी जा सकती है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल के प्रवक्ता ने कहा कि गवर्नर इस विधेयक की समीक्षा करेंगी।
न्यूयॉर्क विधानमंडल में इस विधेयक पर घंटों बहस हुई इसके बाद सोमवार रात को इस विधेयक को अंतिम मंजूरी दे दी गई। विधेयक पर बहस के दौरान इसके समर्थकों का तर्क था कि इससे गंभीर रूप से बीमार लोगों को अपनी शर्तों पर जीवन समाप्त करने की अनुमति मिलेगी।
विधेयक को पेश करने वाले सीनेटर ब्रैड होयलमैन-सीगल ने कहा, ‘इसका उद्देश्य मृत्यु को निकट लाना नहीं, बल्कि पीड़ा को समाप्त करना है।’ वहीं विधेयक का विरोध करने वाले सीनेटरों ने तर्क दिया है कि राज्य को जीवन के आखिरी दिनों संबंधी चिकित्सा देखभाल में सुधार करना चाहिए वहीं कुछ ने धार्मिक आधार पर इस पर आपत्ति जताई। ‘न्यूयॉर्क स्टेट कैथलिक कॉन्फ्रेंस’ के कार्यकारी निदेशक डेनिस पॉस्ट ने इस विधेयक की निंदा की है। उन्होंने कहा, ‘यह न्यूयॉर्क के लिए एक काला दिन है।’
इस नीति का समर्थन करने वाले संगठन ‘कम्पैशन एंड चॉइसेस’ का कहना है कि वाशिंगटन तथा 11 अन्य राज्यों में चिकित्सकीय सहायता से जीवन समाप्त करने की अनुमति देने वाले कानून हैं। संगठन की स्थानीय अभियान निदेशक कोरिन कैरी ने कहा कि सांसदों ने ‘इस बात को समझा है कि गंभीर रूप से बीमार न्यूयॉर्क के लोगों को अपनी जिंदगी के अंत के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है।’