सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति पर नये दिशा-निर्देश जारी

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति पर नये दिशा-निर्देश जारी
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कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति और मैनपावर एजेंसियों के अनुबंध विस्तार को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार का उद्देश्य सेवा में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और समय पर नई नियुक्तियां सुनिश्चित करना है। मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा जारी सर्कुलर में सभी विभागों और कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या मौजूदा मैनपावर अनुबंध खत्म होने से कम से कम तीन महीने पहले नए कर्मचारियों की व्यवस्था और नई एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू करें। कई विभाग नियमित रूप से मैनपावर एजेंसियों के अनुबंध बढ़ाने और रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने के लिए वित्त विभाग तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुमति मांग रहे थे। कई मामलों में बिना पूर्व स्वीकृति के भी ऐसी सेवाएं जारी रखी गई। सर्कुलर में कहा गया है कि इस तरह की प्रक्रिया से सरकारी रोजगार में समान अवसर प्रभावित होते हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर सीमित होते हैं और सरकारी धन के बेहतर प्रबंधन पर असर पड़ता है।

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