पेपर लीक कांड : कोर्ट ने CBI के आरोपपत्र का संज्ञान लिया

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कोर्ट ने सीबीआई के आरोपपत्र का संज्ञान लियासांकेतिक चित्र
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नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक मामले में CBI के आरोपपत्र का बुधवार को संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने 13 अभियुक्तों के खिलाफ CBI की अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान लिया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने हाल में ‘पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों’ की सुनवाई करने वाली त्वरित अदालत के सामने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की थी। अदालत संभवत: गुरुवार से आरोपों पर दलीलें सुनना शुरू करेगी। CBI ने कार्यवाही के दौरान अदालत से कहा कि जिन गवाहों के नाम मीडिया में छापे जा रहे हैं, उनमें से कुछ नाबालिग भी हो सकते हैं और आरोपपत्र के कुछ हिस्से लगातार अखबारों में प्रकाशित किये जा रहे हैं। अदालत ने इस मामले में गवाहों के नाम अखबारों में प्रकाशित किये जाने पर नाखुशी जतायी। अदालत ने कहा कि जिम्मेदार मीडिया को ऐसी चीजों से बचना चाहिए। 

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