New Delhi
‘राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड’

‘गिग’ एवं ‘प्लेटफॉर्म’ कामगारों के लिए बना ‘राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड’

‘गिग’ कामगार वे होते हैं, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से बाहर किसी काम या कार्य व्यवस्था में भाग लेते हैं
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नयी दिल्ली : सरकार ने असंगठित कर्मचारियों तथा ‘गिग’ एवं ‘प्लेटफॉर्म’ कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को अधिसूचित किया है। यह बोर्ड सामाजिक सुरक्षा के अंतर को पाटने के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाएं तैयार करेगा, उनकी निगरानी करेगा और अन्य सिफारिश करेगा। ‘गिग’ कामगार वे होते हैं, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से बाहर किसी काम या कार्य व्यवस्था में भाग लेते हैं और उससे कमाई करते हैं। ‘प्लेटफॉर्म’ कामगार ऑनलाइन मंचों के माध्यम से या उनके साथ काम करते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बयान के अनुसार, भारत के विशाल अनौपचारिक कार्यबल के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाते हुए मंत्रालय ने असंगठित कर्मचारियों तथा ‘गिग’ एवं ‘प्लेटफॉर्म’ कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के वैधानिक ढांचे के तहत स्थापित यह बोर्ड डिजिटल ‘गिग’ और ‘प्लेटफॉर्म’ पेशेवरों को भारत की औपचारिक कल्याण व्यवस्था में शामिल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव है। बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों, प्रमुख ‘एग्रीगेटर’ कंपनियों, नियोक्ताओं, नागरिक समाज संगठनों, श्रमिक संघों तथा ‘गिग’ एवं ‘प्लेटफॉर्म’ कामगारों के संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

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