रंगदारी नहीं देने पर पान विक्रेता के सिर में मारी थी गोली, दोनों दोषियों को उम्रकैद

रानाघाट कोर्ट ने 10 साल की सुनवाई के बाद सुनाया फैसला
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सन्मार्ग संवाददाता

नदिया: दस साल पहले पान विक्रेता के रंगदारी नहीं देने पर उसकी गोली मारकर हत्या करने के मामले में रानाघाट कोर्ट ने कुख्यात अपराधी नयन सरकार और उसके साथी निर्मल देवनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस व्यक्ति पर सरेआम कई हत्याओं का आरोप है। लोग उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने से डरते थे। अभियुक्त नयन लोगों के लिए आतंक बन गया था। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 28 फरवरी 2015 की शाम शांतिपुर में घटी थी। कुख्यात अपराधी नयन मंडल और उसके साथी निर्मल देवनाथ ने शांतिपुर में अस्पताल से सटे इलाके में व्यवसायियों से हथियार दिखाकर रंगदारी ली। उन्होंने पान व्यवसायी दिलीप विश्वास से भी रंगदारी मांगी मगर उसने रुपये देने से मना कर दिया। आरोप है कि इस पर नयन ने दिलीप के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उस घटना में मृतक के परिवार द्वारा शांतिपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू की थी। करीब 10 साल बाद कोर्ट ने बुधवार को दोनों आरोपितों नयन सरकार और निर्मल देवनाथ को दोषी करार दिया। रानाघाट एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शुक्रवार को सजा सुनायी जाने के बाद रानाघाट जिला पुलिस अधीक्षक आशीष मौर्य और सरकारी वकील अपूर्व कुमार भद्र ने बताया कि इस हत्याकांड में अदालत ने अनुकरणीय सजा सुनाई है। 10 साल पहले हुई इस हत्या की घटना की गहन जांच थाना प्रभारी ने शुरू की थी। उसी जानकारी के आधार पर अदालत में मामला चलता रहा और रानाघाट एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी।


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