

कोलकाता : आज यानी 12 फरवरी, गुरुवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए 24 घंटे के राष्ट्रव्यापी बंद के मद्देनज़र पश्चिम बंगाल सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के वित्त विभाग ने बुधवार को जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि सभी सरकारी कार्यालय और अनुदान प्राप्त संस्थान सामान्य रूप से खुले रहेंगे और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
निर्देश के अनुसार, हड़ताल के दिन कोई भी कर्मचारी कैजुअल लीव या अन्य अवकाश नहीं ले सकेगा। आधे दिन की छुट्टी भी मान्य नहीं होगी। बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर उस दिन को ‘डायस-नॉन’ माना जाएगा, यानी उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा और सेवा में ब्रेक दर्ज होगा। संबंधित कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस भी जारी की जाएगी।
हालांकि, अस्पताल में भर्ती, परिवार में मृत्यु या पहले से स्वीकृत मातृत्व, चाइल्ड केयर, मेडिकल या अर्जित अवकाश पर रहने वालों को छूट दी गई है। सरकार ने 28 फरवरी 2026 तक विभागीय कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।