

कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा घोषित ‘युवा साथी’ योजना को राज्य सरकार तेजी से लागू करने में जुट गई है। 5 फरवरी को पेश बजट के बाद शुक्रवार रात इस योजना की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई। हालांकि इसका आधिकारिक नाम ‘युवा साथी’ है, लेकिन आम बोलचाल में इसे बेरोजगार भत्ता योजना कहा जा रहा है।
क्रीड़ा एवं युवा कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 को 21 से 40 वर्ष आयु के माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण और बेरोजगार युवक-युवतियों को प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता अधिकतम पांच वर्ष या नौकरी मिलने अथवा किसी अन्य योजना में शामिल होने तक (जो पहले हो) मिलेगी।
राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। पात्रता के लिए आवेदक का पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र विधानसभा क्षेत्र आधारित शिविरों में निःशुल्क उपलब्ध होगा और विभागीय वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकेगा। भरे हुए आवेदन पत्र को हस्ताक्षर सहित शिविर में जमा करना होगा।
आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, माध्यमिक प्रवेश पत्र व अंकपत्र, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू), मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, रद्द चेक तथा पासपोर्ट आकार के फोटो शामिल हैं। सत्यापन के बाद योग्य लाभार्थियों की सूची तैयार कर सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए घोषित आर्थिक सहायता योजना के संबंध में भी मानक कार्यप्रणाली जारी कर दी है। इस दिशा-निर्देश में आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, दस्तावेजों की जांच तथा लाभ राशि के वितरण की स्पष्ट रूपरेखा तय की गई है।