

हुगली : चंदननगर एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज जगज्योति भट्टाचार्य ने हत्या के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उम्र कैद के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियुक्त का नाम काशीनाथ मंडल है। जानकारी के मुताबिक पुरानी दुश्मनी के कारण 15 वर्ष पहले काशीनाथ मंडल ने बांस और ईंट से हमला कर नवकुमार खाड़ा (50) नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। 26 जुलाई 2011 को नव कुमार तारकेश्वर थाना क्षेत्र के मुक्तारपुर में खेत में काम कर लौट रहा था। उस समय, काशीनाथ ने रास्ते में उसे रोका और पुराने विवाद को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। स्थिति को बिगड़ता देख स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। इसी बीच काशीनाथ ने बांस से हमला कर दिया जिससे नवकुमार भूमि पर गिर पड़ा। इसके बाद काशीनाथ ने ईंट से हमला कर दिया और जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का पुत्र गोपाल खाड़ा ने काशीनाथ के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करायी। सरकारी वकील गोपाल पात्र ने कहा, काशीनाथ ने क्रूरता से नवकुमार की हत्या कर दी थी। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत से मृतक के परिवार को न्याय मिला है। मामले में 13 लोगों की गवाही हुई थी। इस मामले के जांच अधिकारी उदय दे ने अच्छा काम किया है।