

सन्मार्ग संवाददाता
मिदनापुर: पश्चिम मिदनापुर जिले के मिदनापुर शहर में शनिवार की सुबह एक सुपरमार्केट में आग लग गई। जिसके बाद नगरपालिका के चेयरमैन ने शहर सभी शॉपिंग मॉल्स में जाकर जांच की। इस अवसर पर पार्षदगण तथा नगर पालिका के विद्युत एवं अग्निशमन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। मिली जानकारी के अनुसार मिदनापुर शहर के पंचुचक इलाके में शनिवार सुबह एक सुपरमार्केट में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने बाजार की इमारत में लगे एसी से आग निकलती देखी। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई उस समय बाजार में खरीददारी करने वालों की भीड़ लगी हुई थी। सुपरमार्केट कर्मचारियों ने आग बुझाने के लिए विभिन्न तरीके आजमाए लेकिन नियंत्रित नहीं कर सके। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी पहुंचे और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। अग्निशमन कर्मियों ने पूरी इमारत की जांच की ताकि पता चल सके कि कहीं कोई अन्य समस्या तो नहीं है। हालांकि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। उसके बाद नगर पालिका के चेयरमैन सौमेन खान, अन्य पार्षदों, नगर पालिका के बिजली व अग्निशमन विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने शहर के सभी शॉपिंग मॉल में जाकर अग्निशमन व्यवस्था की जांच की। यह पाया गया है कि शहर के अधिकांश शॉपिंग मॉल्स के पास ‘फायर लाइसेंस’ नहीं है। शॉपिंग मॉल्स का दावा है कि उन्हें ‘अग्नि लाइसेंस’ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मकान मालिक के साथ अनुबंध में समस्याओं के कारण उन्हें ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ नहीं मिला है। नगरपालिका ने घोषणा की है कि यदि सात दिनों के भीतर अग्निशमन लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया तो शॉपिंग मॉल बंद कर दिया जाएगा। कई लोगों की शिकायत है कि नगरपालिका समेत सभी अधिकारी तभी जागते हैं जब कहीं भयानक आग लग जाती है। कुछ दिनों के बाद यह पुनः पहले जैसी स्थिति में आ जाती है। बिना अग्निशमन लाइसेंस के शॉपिंग मॉल कैसे चल रहे हैं? इस बारे में मिदनापुर नगर पालिका के चेयरमैन सौमेन खान ने कहा, इन शॉपिंग मॉल में हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए अग्निशमन प्रणालियों की समीक्षा की जा रही है। उन्होने कहा कि जिन शॉपिंग मॉल के पास अग्निशमन लाइसेंस नहीं हैं, उन्हें सात दिन का समय दिया गया है अन्यथा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी।