Money Laundering Case: जैकलीन फर्नांडीज को मिली कोर्ट से राहत, विदेश यात्रा में नहीं होगी दिक्कत

जैकलीन फर्नांडीज
जैकलीन फर्नांडीज
Published on

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब विदेश जाने के लिए जैकलीन को कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने जैकलीन को राहत देते हुए बड़ी बात कही।

Jacqueline Fernandez Case: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार (16 अगस्त) को जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत दी है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव का फैसला किया। अब जैकलीन को विदेश जाने से 3 दिन पहले कोर्ट और ED को सूचना देनी होगी। विदेश यात्रा के लिए जैकलीन जब आवेदन दायर करेंगी तो उनका पासपोर्ट तुरंत 50 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट रसीद जमा करने के बाद जारी कर दिया जाएगा। फिर विदेश से वापस लौटने पर FDR जारी कर दी जाएगी और पासपोर्ट वापस सौंप दिया जाएगा।

विदेश जाने को लेकर कोर्ट ने कहा

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं। काम को लेकर उन्हें विदेश की यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए उन्हें विदेश जाने से पहले वो किस काम से जा रही हैं, किस देश में जा रही है और कितने दिनों के लिए जा रही हैं। सारे डिटेल उन्हें कोर्ट और ED को जाने से पहले देना होगा। इसके अलावा वहां का पता और फोन नंबर भी जैकलीन को देना होगा। कोर्ट में जैकलीन ने बेल की शर्तों में राहत देने के लिए पहले ही अपील की थी। इसी सिलसिले में पटियाला हाउस कोर्ट ने मई में जैकलीन को दुबई में IIFA अवार्ड्स में शामिल होने के लिए परमिशन दिया था।

क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ?

दरअसल, सुकेश चन्द्रशेखर (Sukesh Chandrashekar) पर कुछ व्यवसाई, राजनेताओं और मशहूर लोगों से पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। ख़बरों के मुताबिक इस मामले में सुकेश पर ठगी से कमाए पैसों से जैकलीन फर्नांडिस को महंगे-महंगे गिफ्टस देने का आरोप है।

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in