ओडिशा में बंगाली श्रमिकों की 'गिरफ्तारी' पर कोर्ट में याचिका

परिजनों ने मांगा अदालत से इंसाफ
Calcutta High Court
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कोलकाता: ओडिशा में ‘बांग्लादेशी’ होने के संदेह में बंगाल के दो प्रवासी श्रमिकों को कथित रूप से अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ अब मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। सूत्रों के अनुसार, दोनों श्रमिकों के परिवार ने कोलकाता हाई कोर्ट में हबियस कॉर्पस याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि हिरासत में लेने का कोई कानूनी मेमो नहीं दिया गया और उन्हें किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया गया, जो कानून का उल्लंघन है। इससे पहले पिछले गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने ओडिशा सरकार को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चिंता जता/ी थी। अब इस घटना को लेकर ओडिशा की बीजेपी सरकार और पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रवासी श्रमिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद सामिरुल इस्लाम ने कहा, प्रवासी श्रमिकों को हम हरसंभव सहायता देंगे। उनके परिजनों ने कानूनी मदद मांगी थी, हमने दी है। हम इस लड़ाई में उनके साथ हैं। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रवासी मजदूरों से जुड़े अन्य मामलों को लेकर भी हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की जा सकती हैं।

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