सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों और सहायिकाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की 65 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले अचानक मृत्यु होने पर उसके परिवार को एकमुश्त 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के तहत सरकारी और NGO द्वारा संचालित, दोनों प्रकार की ICDS परियोजनाओं से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं: संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। मृत्यु कार्यरत रहने के दौरान अचानक होती है तो उनके परिवार को एकमुश्त 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस आर्थिक सहायता के लिए परिवार की पात्रता और परिवार की परिभाषा वही होगी, जो सरकारी कर्मचारियों को मृत्यु के बाद मिलने वाले आर्थिक लाभों के लिए निर्धारित है।